Court Big Decision: रेस्टोरेंट में पानी की जगह दी एसिड की बोतल : कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैंसला

रेस्टोरेंट में पानी की जगह दी एसिड की बोतल : कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैंसला

Water Bottal

Acid bottle given instead of water in restaurant:

Court Big Decision: हल्द्वानी में 12 साल पहले एक रेस्टोरेंट में हुई लापरवाही के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने मचान रेस्टोरेंट के संचालक अखिलेश सेमवाल को दोषी करार दिया है।

घटना 19 दिसंबर 2013 की है। धीरज साहनी अपने परिवार के साथ दुर्गा सिटी सेंटर स्थित मचान रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थीं। खाने के दौरान उन्हें पानी की बोतल दी गई। पानी पीते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। जांच में पता चला कि बोतल में पानी की जगह एसिटिक एसिड था।

मामले की जांच उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने की। न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी शेफाली शर्मा ने पैरवी की। न्यायालय ने 14 गवाहों के बयान दर्ज किए। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में रेस्टोरेंट संचालक को 2 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।